High Court में बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि स्वाति मालीवाल और बिभव कुमार के मामलें केा लेकर के कल दिल्ली उच्च न्यायलय में बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है. आपको बतादें, कि बिभव ने दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई उनकी गिरफतारी केा गलत करार दिया है. आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि स्वाति मालीवाल से मार पीट को लेकर के एफआईआर के सिलसिले में बिभव कुमार को अरेस्ट किया गया था. जहां पर अभी तक ये मामला काफी गर्म बना हुआ है. अब ऐसे में कल बिभव कुमार के याचिका पर कल कोर्ट सुनवाई करने वाली है.
आपकेा बतादें, कि बिभव कुमार ने 41ए प्रक्रिया की उल्लंघन की बात करते हुए बताया है, कि किस प्रकार से उन्हें 4 बजकर के 15 मिनट पर ही अरेस्ट कर लिया गया था. जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन उनकी जमानत 4 से साढ़े 4 के बीच में दी गई थी. बिभव कुमार ने बताया है, कि ये सब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
दिल्ली पुलिस के वकील का बड़ा बयान
आपको बतादें, कि बिभव कुमार के मामले में दिल्ली पुलिस के वकील संजय जैन का भी बड़ा बयान सामने आया है. जहां पर संजय जैन ने अपने बयान में कहा है, कि किस प्रकार से बिभव कुमार का केस दिल्ली उच्च न्यायलय में सुनवाई के योग्य ही नही है. उन्होनें बताया है कि किस प्रकार से बिभव कुमार ने अरेस्ट को लेकर के दिशानिर्देशों का पालन न करने की बात कही है. वहीं मजिस्ट्रेट ने बात कही है, कि किस प्रकार से आदेशों के अनुसार आकस्मिक गिरफ्तारी के कारणों का भी उल्लेख किया गया है.
बिभव कुमार ने की उचित मुआवजे की मांग
इसके अलावा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील संजय जैन ने बिभव कुमार के लिए अपने बयान में ये भी कहा है, कि किस प्रकार से अरेस्ट को लेकर के बिभव कुतार खेलु उल्लंघन और प्रावधानों को जानबूझकर के बीच में लाते हुए उचित मुआवजें की मांग की है. इसके अलावा अज्ञात दोषी को लेकर के भी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है. इसके साथ ही में आपको बतादें, कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायलय के अंदर जमानत की याचिका को दर्ज कराया गया था, जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा विभव कुमार की इस याचिका को खारिज कर दिया गया था. अब ऐसे में कल यानि 30 जून को एक बार फिर से बिभव कुमार के केस को लेकर के जमानत की याचिका दर्ज कराई जानी है. जिसमें कि कल सुनवाई की जाएगी.