योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पेपर लीक करने वाले को होगी उम्र कैद,देना पड़ेगा एक करोड़ तक का जुर्माना

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फरवरी में हुई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती के पेपर लीक मामले को देखते हुए अपराधियों के लिए सज़ा के कड़े नियम बनाने और परीक्षा को शांति एवं पारदर्शी पूर्ण करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया था. पारदर्शी पूर्ण एवं शांति पूर्वक परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के मुताबिक पेपर लिक के अपराधी को 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा और साथ ही एक करोड रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कोई किसी भी परीक्षा में पेपर लीक करता है या किसी की वजह से परीक्षा प्रभावित होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा में हुए खर्च की पुरी भरपाई उसे सॉल्वर गैंग से करेगी. साथ ही उन कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो परीक्षा में गड़बड़ी करती है.

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पेपर लिक को लेकर लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक

44 प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट के सामने

यह सब फैंसले मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में दिए गए हैं. इन सभी फैसलों की जानकारी फाइनेंस एवं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा दी गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के सामने 44 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से दो को मंजूरी नहीं मिली है और 43 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट के सामने रखे गए प्रस्ताव में परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 को भी शामिल किया गया.

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश में होने वाली हर परीक्षा में होगा लागू

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मंत्रीपरिषद् ने पेपर लीक मामले के बारे में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें बताया गया है कि यदि कोई कंपनी, संस्था या कोई भी व्यक्ति परीक्षा के पेपर को लीक करता है या किसी भी प्रकार से परीक्षा को प्रभावित करता है, तो उसे 2 साल से लेकर जीवन भर का कारावास तथा इसके साथ ही एक करोड रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस अध्यादेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग, प्राधिकरण या उनके द्वारा चुनी गई संस्था भी इसमें शामिल है. यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश में होने वाली हर तरीके की परीक्षा जैसे भर्ती परीक्षा, पदोन्नति की परीक्षा, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण पत्र आदि जैसी सभी परीक्षाओं में लागू होगा. इस अध्यादेश के अंदर बहुत से अपराध जैसे नकली पेपर बनाकर बांटना, परीक्षा के लिए नकली वेबसाइट बनाना आदि के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है. इस अध्यादेश के अनुसार दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर जीवन भर का कारावास तथा एक करोड रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.

योगी सरकार ने पेपर लिक को लेकर किया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

जमानत के भी कठोर प्राविधान

परीक्षा में पेपर लीक करने या परीक्षा को किसी भी तरह से हां प्रभावित करने पर दोषी को उम्र कैद तथा एक करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही ऐसी संस्थाएं या कंपनियां जो इसमें सम्मिलित है, उन्हें भी हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा. दोषी पाए जाने वाली संस्था ,कंपनी या व्यक्ति उस पूरी परीक्षा में खर्च हुए पैसे सरकार को देगा और साथ ही दंड भी पाएगा. इस अध्यादेश के मुताबिक अपराधी पाए जाने पर अपराधी की संपत्ति को जप्त भी किया जा सकता है. इस अपराध का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए जमानत के भी कठोर प्राविधान बनाए गए हैं. फिलहाल विधानसभा ना होने के कारण अध्यादेश ,बिल की जगह पारित का किया गया है. मंत्रीपरिषद के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश की आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और फिर लागू कर दिया जाएगा.

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