फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट घोटाले में निदेशालय ने किया तलब

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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को कथित क्रिकेट घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए श्रीनगर स्थित ईडी के दफ्तर बुलाया गया है. बता दें अब्दुल्ला इसी मामले में 11 जनवरी को जांच एजेंसी के समन में शामिल नहीं हुए थे. 86 वर्षीय राजनेता को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के भीतर कथित अनियमितताओं की संघीय एजेंसी की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है.

श्रीनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य पर 2022 में मामले में ईडी द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था. जांच एजेंसी के अनुसार, मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड के दुरुपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है.

इसमें कथित तौर पर असंबद्ध पार्टियों और जेकेसीए पदाधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करना. साथ ही जेकेसीए बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी करना शामिल था. एजेंसी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ दायर 2018 आरोप पत्र पर आधारित है.

कब का मामला

श्रीनगर के सांसद को 2022 में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था. ईडी ने कहा था कि यह मामला जेकेसीए के पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरण और उसके बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से जेकेसीए फंड को निकालने से संबंधित है.

इस मामले में 2001 से 2012 तक फारूक अब्दुल्ला के राष्ट्रपति रहने के दौरान 2004 से 2009 तक जेकेसीए के भीतर ₹113 करोड़ की कथित धोखाधड़ी शामिल है.

2019 और 2020 में जांच की गई, ईडी ने अब्दुल्ला पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने बीसीसीआई प्रायोजित धन की हेराफेरी को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्तियों में हेरफेर किया.

ईडी ने दिसंबर 2020 में ₹12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की. अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और दावा किया कि संपत्तियां या तो पैतृक थीं या कथित अपराध से पहले अर्जित की गईं, जिनका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है.

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