दिल्ली दंगा: आरोपी देवांगना कालिता के वकीलों से हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

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दिल्ली दंगा: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से 2020 के दिल्ली दंगों की आरोपी जेएनयू छात्रा देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2024 के लिए निर्धारित की है। कलिता दो मामलों में आरोपों का सामना कर रही है, जिसमें यूएपीए के तहत साजिश से संबंधित एक मामला भी शामिल है।

देवांगना ने याचिका दायर कर सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने और व्हाट्सएप चैट उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसे पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है। देवांगना दिल्ली दंगों से संबंधित दो मामलों में आरोपों का सामना कर रही हैं, जिनमें से एक में व्यापक साजिश शामिल है। वह दोनों मामलों में आरोप तय करने के संबंध में जिरह पर अस्थायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

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देवांगना कलिता का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अदित पुजारी ने तर्क दिया कि सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई एक वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी बेगुनाही साबित करेगी और दिखाएगी कि घटना शांतिपूर्ण थी। हालाँकि, विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि कलिता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अन्य कानूनी विकल्प अपनाने चाहिए थे।

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