अदालत ने कानून अधिकारी के इस कथन को स्वीकार किया कि डोमिनिकन गणराज्य द्वारा जारी चंद्रा का पासपोर्ट वर्तमान में ईडी के जांच अधिकारी के पास है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को देख रहा है। पीठ ने उसे अपना पासपोर्ट पुनः प्राप्त करने और विशेष रूप से कैरेबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के लिए डोमिनिकन गणराज्य दूतावास को सौंपने का निर्देश दिया।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रीति चंद्रा से कहा कि वह यहां दूतावास में अपना पासपोर्ट जमा करके डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता छोड़ दें। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुसार, प्रीति चंद्रा ने भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है।

अदालत को पता था कि डोमिनिकन गणराज्य से चंद्रा का पासपोर्ट वर्तमान में ईडी जांच अधिकारी के पास है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को देख रहा है। पीठ ने उसे अपना पासपोर्ट पुनः प्राप्त करने और अपनी नागरिकता त्यागने के लिए डोमिनिकन गणराज्य दूतावास को सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि, पीठ ने जमानत की शर्त को बदलने से इनकार कर दिया कि वह अदालत की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ सकती।