Currency Exchange Rules: देश में लोग लेनदेन के लिए कागज के नोटों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये नोट फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। बाजार में भी दुकानदार और व्यापारी इन खराब नोटों को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हें एक्सचेंज करना परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे लेकर एक नियम भी बना दिया है। क्या आप जानते हैं नियम क्या कहते हैं?
क्या हैं कटे फटे नोटों के लिए RBI के नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, फटे, फंसे या क्षतिग्रस्त पैसे को बदलने के लिए आपको बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं है। बस किसी भी बैंक या आरबीआई शाखा में जाएं और वे आपके खराब नोट आपके बदले दे देंगे। अगर आप एक बार में अधिकतम 20 नोट (5,000 रुपये तक) एक्सचेंज करते हैं तो बैंक आपको तुरंत भुगतान कर देगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्सचेंज करते हैं तो बैंक नोट रख लेगा और उसके बदले रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा।

कभी-कभी आपको एटीएम से कुछ गंदे नोट मिल सकते हैं, लेकिन इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उस बैंक में जाएं जिसके पास एटीएम है और उन्हें अपने फोन पर पर्ची या संदेश दिखाएं, और वे इसे आपके बदले में दे देंगे। आरबीआई ने क्षतिग्रस्त नोटों के लिए एक कीमत तय की है, इसलिए उनकी स्थिति के आधार पर आपको एक निश्चित राशि मिलेगी। हालाँकि, अगर नोट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं या जल गए हैं, तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा।