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गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 51वीं बैठक में रहा फैसला बरकरार,ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST ही लगेगा

August 2, 2023 Manya Jain 1 min read

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बुधवार को हुई गुड्स एंड सर्विस टैक्स और GST काउंसिल की 51वीं बैठक के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के विभिन्न रूपों पर 28% कर लगाने के निर्णय की पुष्टि की। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि इस निर्णय के लिए मौजूदा जीएसटी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिस पर 1 अक्टूबर की टार्गेटेड शुरुआत तिथि के साथ वर्तमान संसद सत्र के दौरान चर्चा और कार्यान्वयन होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 28% जीएसटी अधिनियम की व्यापक समीक्षा इसके कार्यान्वयन के छह महीने बाद की जाएगी। सीतारमण के अनुसार, यह निर्णय जीएसटी परिषद के सदस्यों के बीच सामूहिक समझ और आम सहमति से लिया गया था।

28% GST के पक्ष में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने बनायीं सहमति

पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य 28% जीएसटी दर लागू करने के समर्थन में हैं।शुरुआत में, वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर के प्रस्ताव पर अपने रुख में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। हालाँकि, जीएसटी परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने इस तरह के टैक्स के इम्प्लीकेशन के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने 28% जीएसटी दर को शीघ्र लागू करने की जोरदार वकालत की है।

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पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर लिया गया था 28% टैक्स का निर्णय

बता दें की 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में समाज के विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं को संबोधित करते हुए टैक्स दरों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। इन निर्णयों के गेमिंग और मनोरंजन उद्योग से लेकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तक व्यापक प्रभाव होने की उम्मीद है, अंततः सभी नागरिकों के लाभ के लिए अधिक संतुलित और निष्पक्ष टैक्सेशन सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में, कौंसिल ने विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी), जिसका उपयोग दुर्लभ बीमारियों के इलाज में किया जाता ह। इस छूट का उद्देश्य इन स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के आवश्यक पोषण संबंधी सहायता प्राप्त हो।

परिषद ने कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब के आयात पर जीएसटी हटाने की दी मंजूरी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की मंगलवार को हुई 50वीं बैठक के दौरान टैक्स दरों को लेकर अहम फैसले लिए गए। प्रमुख परिवर्तनों में से एक ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर कर की दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय था। पहले सरकार गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक समान मानती थी, लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। इसके अलावा परिषद ने कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब के आयात पर जीएसटी हटाने को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय से इस दवा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे इसके आयात से जुड़ा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा, परिषद ने सिनेमा हॉलों में खाने-पीने के बिलों पर लगाए गए जीएसटी के मुद्दे को भी संबोधित किया। परिणामस्वरूप, इन बिलों पर जीएसटी दर कम करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई, साथ ही नई दर पिछले 18% के बजाय 5% निर्धारित की गई। इस कटौती से फिल्म दर्शकों को उनके समग्र सिनेमा देखने के अनुभव को और अधिक किफायती बनाकर लाभान्वित होने की उम्मीद है।

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