आपकेा बतादें की अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरूआत हो चुकी है. जिसके साथ ही साल 2022 से 2023 की इनकम टैक्स रिर्टन को भरने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है. बतादें की इसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई की तय की गई है. जिसके तहत जो लोग टैक्सेबल इनकम में आते है उन्हें समय से अपने नकम टैक्स रिटर्न को भरना होगा. अभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के लिए आईटीआर फाइल केा फाइल कर सकते है. जहां दोनो टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग अलग है.
आपकेा बतादें की अगर आप भी उन लोगों में शमिल है जिनपर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको समय से अपने टैक्स का भुगतान कर देना चाहिए. जिसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई की तय की गई है. आपको बतादें की सीबिडीटी की और से फरवरी में ये फाॅर्म जारी किए जा चुके है. जहां नौकरी करने वाले लोगों के लिए कंपनियों ने फाॅर्म 16 को जारी कर दिया था. ऐसे में आईटीआर को भरने वाले लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. आपको साथ ही में बतादें की 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पर ट्रैफिक का बढ़ना तय है जिसके लिए जरूरी है की आप अपने टैक्स को पहले ही भरदें. जानकारी दें देे की कंपनियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फाॅर्म है.
कैसे लग सकता है जुर्माना
आपको बतादें की आईटीआर को फाइल करते वक्त बहुत तरह के इनकम टैक्स का भूगतान किया जाता है. जिसके चलते बहुत से लोग छोटे और बड़ी कंपनियां अपने इस आईटीआर केा फाइल करती है. अगर ऐेसे में आपका इनकम टैक्स लेट हो जाता है तो आपको इस पर तकरीबन 5000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर कोई 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नही भरता है तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय होता है जिसमें व्यक्ति को 5000 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.