स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि 20 हजार रुपये तक नोट बदलने के लिए किसी प्रकार के फॉर्म या स्लिप भरने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि ग्राहक SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर आसानी से नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। गाइडलाइन में कहा है कि 20 हजार कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलाए जा सकेंगे।
SBI ने जारी किया सर्कुलर
एसबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि लोगों को एक समय में 2,000 रुपये के नोट बिना किसी requition slip के भरने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा 20,000 रुपये तक की रकम के लिए होगी।’ बैंक ने साथ ही साफ किया है कि लोगों को 2,000 रुपये का नोट एक्सचेंज करते समय किसी तरह की आईडी देने की जरूरत नहीं है। 23 मई यानी मंगलवार से बैंकों ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। बैंकों ने इसके लिए तैयारी कर ली है।
आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं।
एसबीआई की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 20,000 रुपये तक के दो हजार रुपये के नोट बदलवाते समय किसी प्रकार के आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय बैंक कर्मचारी को आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
RBI ने वापस लिए 2000 रुपये के नोट
रिजर्व बैंक ने 19 मई की शाम को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है। अब लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि इन 2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा। नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया समझें।
30 सितंबर तक जमा करनी होगी रकम।
23 मई के बाद लोग बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं. 30 सितंबर तक लोग पैसे जमा कर सकते हैं. लेन-देन और अन्य भुगतानों के लिए ₹2,000 के नोटों का उपयोग जारी रहेगा. हालांकि, आरबीआई ने सितंबर के अंत तक नोटों को बदलने की सलाह दी है।