1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। जानें क्या क्या बदल रहा है 1 अप्रैल से ?

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मार्च के अंत के साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका असर आमजन पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से पैन आधार लिंक न होने की स्थिति में पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा. इसके अलावा कई ऑटो कंपनियां गाड़ियों के दाम में इजाफा कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जब फरवरी में अपना बजट भाषण पढ़ा था. तब आयकर से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का ऐलान किया था. ये सभी नियम इसी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे।

नेशनल पेंशन सिस्टम।

नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। अब लाभार्थियों को सलाना पेंशन की निकासी के लिए केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

पैन हो जाएगा निष्क्रिय।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक तय की है. अगर आप इस डेडलाइन के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको आधार से लिंक करते वक्त 10,000 रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा।

कई कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी।

भारत स्टेज-2 के लागू होने के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है.ऐसे में कई कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू , टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में बढ़त होने जा रही है.इन सभी सभी कंपनियों ने अपनी नई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला किया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग-अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपये तक का महंगी हो सकती हैं।

पेट्रोल-डीजल और गैस के कीमतों में हो सकती है वृद्धि।

हर महीने की पहली तारीख पर सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के भाव को निर्धारित करती है। मार्च में गैस के भाव में इजाफा हुआ था। हालांकि पेट्रोल-डीजल में कोई बदलाव नहीं हुए थे।

आयकर विभाग के नियमों में बदलाव।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त करने की घोषणा की थी। नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक करदाताओं को 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। अब 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा।

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