सुप्रीम कोर्ट: ‘देश को धोखा दिया गया’, झूठे विज्ञापन मामले में पतंजलि को लगाई कोर्ट ने फटकार

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘भ्रामक’ विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई और कंपनी को बीमारियों या अन्य चिकित्सा स्थितियों से संबंधित किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के जरिए पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है. यह फैसला पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों के प्रसार के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने में शामिल होने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्णन को अदालत की अवमानना का नोटिस दिया है. नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया गया है.

कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और ए. अमानुल्लाह ने पिछले साल जारी किए गए पिछले अदालती आदेशों के बावजूद विज्ञापन जारी करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद की आलोचना की.

नवंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी थी कि अगर यह गलत दावा किया गया कि उसके उत्पाद कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पीठ ने पतंजलि को अपनी पिछली चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा, ‘हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके उत्पाद रसायन-आधारित दवाओं से बेहतर हैं.

पीठ ने पतंजलि को अपनी पिछली चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा, ‘हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके उत्पाद रसायन-आधारित दवाओं से बेहतर हैं. पीठ ने विज्ञापनों में दिखाए गए दो लोगों, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को अदालत के आदेशों की अवमानना के लिए नोटिस जारी करने का फैसला किया. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि इन व्यक्तियों को जवाब दाखिल करना होगा और बताना होगा कि उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहेलना कैसे की.

पाटणजी आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले सांघी ने बाबा रामदेव का बचाव करते हुए कहा कि वह एक ‘संन्यासी’ हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं. हालाँकि, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने विज्ञापनों वाले दस्तावेज़ को अवमाननापूर्ण और अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन माना.

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