विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को रेप की धमकी देने वाले इंजीनियर के खिलाफ FIR खारिज हो गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने सोमवार, 10 अप्रैल को ये फैसला सुनाया।
‘JEE का रैंक होल्डर हूं ‘
हलफनामे में आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने की बात कही गई. इस मामले में शिकायतकर्ता विराट-अनुष्का के मैनेजर थे. इसके अलावा आरोपी ने कोर्ट से कहा कि वो एक मेधावी IIT-JEE रैंक होल्डर रह चुका और ये मामला उसके भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा. इन दलीलों के बाद अदालत ने FIR और चार्जशीट ख़ारिज कर दी।
टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था ट्वीट।
ये मामला साल 2021 का है. इस साल हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हार गई थी. इससे नाराज रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली के परिवार और उनकी बेटी वामिका को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था.इसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी को हैदराबाद से गिरफ़्तार किया था. गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने की थी. अकुबाथिनी की गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उसने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक किया है।
मिली थी जमानत।
धारा 67बी (IT Act 2000) के तहत, काम वासना भड़काने वाली क्रियाओं आदि में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने के लिए सजा का प्रावधान है. अदालत ने कहा था कि इस व्याख्या के आधार पर आरोपी पर मामला नहीं बनता है. जमानत दिए जाने के बाद, आरोपी ने 2022 में मामले को ही रद्द करने की एक याचिका दायर की थी, जहां जून 2022 में पुलिस को नोटिस जारी किया गया था, और फिर इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई।