Gyanvapi Conflict: आपको बतादें, कि एक लंबे समय से वाराणसी में बनी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई है. जहां पर वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में मौजुद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान की है. ऐसे में आपको बतादें, वाराणसी कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट पर दस्तक दे दी है. जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट जानें का आदेश दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चलते इस तनाव में वाराणसी कोर्ट ने वहां पर मौजुद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ को फैसला सुनाया था. जिसको रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. वहां पर पहुंचने के बाद ही उन्हे इलाहबाद हाई कोर्ट जानंे की सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है. हाल ही में इस मस्जिद को लेकर के वाराणसी में तनाव की स्थिति बनी हुई है. इसके साथ ही में मुस्लिम कम्यूनिटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को रोकने का प्रयास किया है. जहां पर उनकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा की गई. आपको बतादें, कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें पहले इलाहबाद के हाई कोर्ट जानें का आदेश दे दिया है.
क्या है वाराणसी अदालत का फैसला
आपको बतादें, कि वाराणसी कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के लिए फैसला सुनाया गया है. जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर इस बाद का आदेश जारी कर दिया है. जिसमें ये लिखा गया है, कि ज्ञानवापी के अंदा मौजुद एक लंबे अरसे से बंद व्यासजी तहखाने के अंदर अब हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा पाठ किया जा सकता है. वहीं हिंदू भक्त और श्रद्धालुओं को अंदर जानें की पूर्ण अनुमति है, इसके साथ ही में वे अंदर जाकर के पूजा पाठ कर सकते है. जिसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष में इस बात को लेकर के गुस्सा बन गया है. आपको बतादें, कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी आदलत के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगा दी है. जहां पर उन्हे इलाहबाद के हाई कोर्ट जानें का आदेश दे दिया गया है.