यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट याने HSRP के वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में है जिन्होंने अब तक HSRP नहीं लगवाया है।
भारत में हाई-सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य है। अप्रैल 2019 से पहले बिके सभी वाहनों में HSRP लगवाए जाने की जरूरत है। सिक्योरिटी में सुधार और कार की चोरी के मामलों को कम करने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है।
राज्य के परिवहन मंत्री दयाशकंर सिंह ने अपने विभाग के इंफोर्समेंट ऑफिसर्स को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों पर जुर्माना लेने के निर्देश दिए है. मंत्री ने कहा, “गलत नंबर प्लेट या दूसरे नंबर प्लेट के साथ चलने वाली गाड़ियों से जुड़ी शिकायतें अब अधिक संख्या में देखने को मिल रही हैं.”
पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त डीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था. यह अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो रही है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP)
एल्युमीनियम धातु से निर्मित ये प्लेट होती है और इस पर एक होलोग्राम होता है। होलोग्राम एक प्रकार का स्टीकर होता है। जिसके अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है, मसलन इंजन नंबर और चेसिस नंबर। प्लेट पर लगा होलोग्राम लंबे समय तक चलता है और खराब नहीं हाेता है।
इसका सात अंकों का यूनिक लेजर कोड, ये हर वाहन के नंबर प्लेट पर अलग-अलग होता है। नंबर प्लेट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, जिसे आसानी से हटाया या मिटाया नहीं जा सकेगा। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा होता है जिससे इसे रंगा और मिटाया नहीं जा सकता है। प्लेट पर इसे उभरा हुआ देखा जा सकता है। ये पूरा काम संभागीय परिवहन विभाग कर रहा है। जो अंक और अक्षर उभरेगा उस पर भी नीले रंग का आईएनडी दिखाई देगा।
प्लेट में लाक भी है
प्लेट पर एक लाक सिस्टम है, यह एक तरह का पिन होता है, जो आपके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को आपके वाहन से जोड़ता है। इसे संबंधित विभाग ही लगाता है। ये खोलने में बहुत जटिल होता है, किसी स्क्रू या नट-बोल्ट की तरह इसे खोला नहीं जा सकता है। यह पिन या रिपिट एक बार आपके वाहन से प्लेट से जुड़ गई तो दोनों तरफ से लाक हो जाती है और किसी के खोलने पर नहीं खुल सकेगी।