मल्लिकार्जुन खड़गे को बजरंग दल पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, संगरूर कोर्ट ने भेजा समन

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पंजाब की संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। खड़गे को यह समन हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक और संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है।

हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक ने कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर किया था। जिसको लेकर संगरूर कोर्ट के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।

हितेश ने दावा किया कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया। भारद्वाज ने कहा, ‘जब मैंने देखा कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है। इसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मेनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा चर्चा में आया था. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है. हालांकि, बजरंग दल विवाद के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई. हालांकि बजरंग दल को बदनाम करने को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया.

इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है. वीएचपी की चंडीगढ़ इकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भी भेजा था.

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