बैंक की ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेगी।।

bnk

बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेंगी। RBI ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

RBI ने कहा कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो जाएगा। सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस इस तारीख तक सेटल हो जाने चाहिए। वहीं RBI ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे।

सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग
सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) जरूरी निर्देश जारी करेगा। DPSS RBI के तहत आता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग विंडो 31 मार्च को 1 अप्रैल को दोपहर तक ओपन रखे जाएंगे।

बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेंगी। RBI ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

RBI ने कहा कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो जाएगा। सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस इस तारीख तक सेटल हो जाने चाहिए। वहीं RBI ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे।

सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग
सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) जरूरी निर्देश जारी करेगा। DPSS RBI के तहत आता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग विंडो 31 मार्च को 1 अप्रैल को दोपहर तक ओपन रखे जाएंगे।

31 मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।

PPF-सुकन्या अकाउंट्स में जमा करें मिनिमम अमाउंट
अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं।

अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि किा अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Google_News_icon
Google News
Facebook
Join
Scroll to Top