फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से पहले करलें ये 6 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

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फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ये काम निपटा ले वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.यदि आपकी टैक्स-सेविंग्स पूरी नही है तो ये काम 31मार्च से पहले पूरा करलें.2019-20 का रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारिख भी 31 मार्च है और अपने आधार एवं पैन को जरूर 31 मार्च से पहले लिंक कराएं.

फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले है कुछ जरूरी काम जिन्हें खत्म करना है बहुत जरूरी. टैक्सपेयर्स के लिए ये काम है अति आवश्यक.

31 मार्च से पहले आधार और पैन को कराए लिंक
जल्द ही अपने आधार व पैन को कराए लिंक. देरी होने पर हो सकती है आपको परेशानी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार व पैन को लिंक कराने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख को फाइनल किया है जिसे आगे नही बढ़ाया जाएगा.आधार व पैन को लिंक न कराने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.जिससे आपका इनकम टैक्स रिर्टन नही होगा फाइनल.

एडवान्स टैक्स की करें पेमेंट

यदि आ​पकी इनकम टैक्स लायबिलटी 10,000 से ज्यादा है तो इसे 15 मार्च से पहले चुका दें नही तो आपको इसके लिए इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा. बिजनेस से इनकम ​होने पर सेक्शन 44 एडीए के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को सेलैक्ट करने पर 15 मार्च से पहले 100 प्रतिशत एडवान्स टैक्स का भुगतान करना होगा.

सु​कन्या समृद्धि अकांउट में करें मिनिमम निवेश

सु​कन्या समृद्धि अकांउट होने पर उसमें 250 रूपये से मिनिमम निवेश अवश्य करलें. पीपीएफ अकांउट होने पर उसमें 500 रूपये का फिक्स डिपॉजिट जरूर करें. ऐसा ना करने पर आपके अकाउंट निष्क्रिय हो सकते है.

12बी फॉर्म को करें सब्मिट

नई नौकरी लगने पर पुराने एंपलॉयल की डिटेलस को सब्मिट करें जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट हो सके.ऐसा ना करने पर आपको इनकम टैक्स पर इंटरेस्ट रेट का भुगतान करना पड़ सकता है.

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