पैन और आधार को लिंक कराने के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए डिटेल्स

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अगर आपने अभी तक अपने आधार या पैन को लिंक नही कराया है तो ये खबर आपके लिए है. आपको बतादें की अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नही कराया है तो इसे जल्द ही करालें. क्योंकि अब इस काम को देरी से कराने पर लोगों को 1000 रूपये तक की फीस देनी पड़ रही है. जहां ये काम पहले फ्री में हो जाया करता था. आपको बतादें की पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून तक की सेट की गई है.

हम सब ये बात जानते है की आज के समय में पैन और आधार कार्ड की बेहद जरूरत होती है. क्योंकि ये काफी अहम दस्तावेज है. अगर आपके पास ये दस्तावेज नही है तो आपके लिए काफी तरीकें की कठिनाईयां आ सकती है. बताया जा रहा है की पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तक की सेट की गई है इसके लिए जरूरी है की आप जल्द से जल्द अपने पैन और आधार को लिंक करालें. नही तो जुर्माने के तौर पर आपको इस काम के लिए 1000 रूपये तक चुकाने पड़ सकते है.

आपको बतादें की इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करापे के लिए असेसमेंट ईयर का विकल्प आपको दिया जाता है हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस असेसमेंट ईयर को अपडेट कर दिया है. लेट फीस के पेमेंट के लिउ अब आपको 2024 से 2025 तक के असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा वहीं पहले आपको 31 मार्च तक के लिए 2023 ईयर को चुनना होता था.

इस मामले पर वित्त मंत्रालय का कहना है की अगर आप अपना पैन और आधार जल्द से लिंक नही कराते है तो इसकर डेट को आगे नही बढ़ाया जाएगा. 1 जुलाई से पहले अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नही कराया तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नही रहेगा.

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