दिल्ली फिर हुई शर्मसार, महिला के साथ एक हफ्ते तक किया रेप, फिर की भयानक हरकत

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नई दिल्ली: रोज नए नए अपराध जन्म ले रहे है. न जाने रोज कितनी लड़कियां अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है. लगातार रेप के कांड थामने का नाम नहीं ले रहे. इसी बीच एक और ऐसा रेप का मामला निकलकर सामने आया है जिसने सभी रूह को कांपने पर मजबूत कर डाला है. दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की एक महिला के साथ उसके दोस्त ने नई दिल्ली में एक सप्ताह तक कथित तौर पर बलात्कार किया. साथ ही इसको लगातार एक हफ्ते तक प्रताड़ित भी किया, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें भी आई है.

पुलिस ने मंगलवार को यह भी कहा कि प्रताड़ित महिला पर ‘गर्म दाल’ भी आरोपी ने डाली है. डॉक्टर को महिला के शरीर पर लगभग 20 चोट के निशान मिलेंगे है. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हाल ही में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

28 वर्षीय आरोपी पारस को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. और इन्हीं मामलों पर उस पर धाराएं दर्ज हुई है.

पुलिस का आधिकारिक बयान

पुलिस के मुताबिक, महिला करीब एक महीने से पारस के साथ दक्षिण दिल्ली के नेब सराय इलाके में किराए के मकान में रह रही थी. लगभग पिछले 3-4 महीने में महिला की पारस से दोस्ती हो गई थी. 30 जनवरी को, नेब सराय पुलिस स्टेशन को एक कॉल मिली जिसमें एक महिला पर उसके साथी द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिली थी. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची. महिला को बचाया और तुरंत चिकित्सा के लिए एम्स पहुंचाया गया, उस व्यक्ति को 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

प्रताड़ित महिला का बयान

महिला के बयान के अनुसार, वह जनवरी की शुरुआत में नौकरी के लिए बेंगलुरु जाने की योजना बना रही थी. हालाँकि, उसने पारस से मिलने के लिए दिल्ली में अपनी यात्रा रोक दी थी, जिसके बाद वो पारस के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर ही नौकरी की तलाश कर रही थी. पारस ने ही उसको दिल्ली में उसके साथ रहने की सलाह दी थी.

इसके कुछ दिन बाद पारस ने कथित तौर पर एक सप्ताह तक उस पर शारीरिक हमले और यौन शोषण किया. पुलिस ने यह भी बताया कि एक लड़ाई में पारस ने, उसपर गर्म दाल से भी उसको जला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह झुलस तक गई थी.

ये मामले हुए दर्ज

पीड़िता की शिकायत पर 30 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार) और 377 (सोडोमी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. पारस मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है और दिल्ली में एक स्थानीय भोजनालय में रसोइया के रूप में काम करता है. वहीं महिला भी घर में काम काज करने वाली नौकरी की तलाश में थी. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी भी जारी है.

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