ज्ञानवापी तहखाने में जारी रहेगी हिंदू पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने की खारिज

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नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी.

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ‘व्यास जी का तहखाना’ में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी.

आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के उस आदेश की पहली अपील खारिज कर दी है जिसमें वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले की जड़ यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास जी का तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी,हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा.

हाई कोर्ट ने माना कि वहां पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते थे और 1993 में बिना किसी दस्तावेज या आदेश के धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए गए. इसलिए, जिला अदालत के आदेश को आज बरकरार रखा गया। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया. अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ‘अंजुमन इंतजामिया की आपत्ति को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. 31 जनवरी को, वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी.

अदालत ने जिला प्रशासन को भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को इसके लिए एक पुजारी को नामित करने के लिए कहा था।

इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी.

दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वाराणसी अदालत का आदेश चार महिला वादी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद हिस्से की खुदाई और सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आया. हिंदू पक्ष के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट से पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी.

अपनी याचिका में, महिलाओं ने तर्क दिया कि ‘शिवलिंग’ की सटीक प्रकृति का निर्धारण इसके आसपास की कृत्रिम/आधुनिक दीवारों/फर्श को हटाने और खुदाई द्वारा और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पूरे सील क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद किया जा सकता है.

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