ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा बयान, व्यासखानें में जारी रहेगी हिंदू भक्तों की पूजा, जानिए डीटेल्स

Gyanvapi Conflict

Gyanvapi Conflict: आपको बतादें, कि ज्ञानवापी केस पर हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. जिसमें कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजुद व्यासखाने के अंदर हिंदू भक्तों को जानें की और पूजा अर्चना करने की इजाजत दी थी. ये फैसला वाराणसी कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था. जिस पर मुस्लिम पक्ष के अंदर काफी आकरोष दिखाई दे रहा है. वहीं आपको बतादें कि वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने सूप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए. जिसके बाद से सूप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को इलाहबाद हाई कोर्ट जानें का आॅर्डर दिया. आपको बतादें, कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम केार्ट में याचिका दाखिल की. जिसके बाद से उन्हें इलाहबाद में स्थित हाई कोर्ट जानें का आदेश दिया है. वहीं आपको बतादें, कि अब हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है.

ऐसे में आपको बतादें, कि इलाहबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी हिंदू पक्ष के लिए फैसला सुनाया है. आपको बतादें, कि मुस्लिम पक्ष की याचिका के दर्ज किए जाने के बाद से अब इलाहबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये याचिका खारिज कर दी गई है. जिसमें ये बताया गया है, कि मस्जिद के अंदर मौजुद व्यासखाने के अंदर हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना करने का फैसला सुनाया गया है. जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों की याचिका को खारिज कर दिया गया है.

आपको बतादें, कि कुछ समय पहले ही वाराणसी कोर्ट के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा था. हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात जाहिर की गई थी, कि इस मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर के मस्जिद बना दिया गया था. ऐसे में हिंदू वर्ग के लोगों ने फिर े मंदिर के बनाए जानें की गुहार लगाई थी. अब ऐसे में कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से मस्जिद में छान बीन का आदेश दिया गया. जिसके बाद से ऐसे बहुत से सबूत सामने आए जिनसे ये पता चलता है, कि कैसे इस मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था. ऐसे में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के अंदर मौजुद व्यासखाने के अंदर पूजा पाठ करने का आदेश जारी कर दिया है. जहां पर हिंदू भक्त जन जाकर के अपने भगवान की पूजा कर सकते है. इस फैसले के बाद से मुस्लिम पक्ष में काफी आकरोष देखनें को मिला जिनके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका को दर्ज कराया. जिसको अब खारिज किया जा चुका है.

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