इनकम टैक्स विभाग ने इस साल के मार्च तक पैन और आधार को लिंक कराना आवश्यक कर दिया है। यदि पैन धारक इसे लिंक नहीं कराते है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है की 31 मार्च 2023 तक सभी पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा ले नहीं तो 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
ऐसे में अब पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक हो गया है। यदि आप भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते है तो हम आपको बता रहे है की कैसे आप इसे लिंक कर सकते है।
ऑनलाइन कैसे करे लिंक
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यदि आप यहाँ पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले यहाँ रजिस्टर कर लीजिए
अपने यूजर आईडी पासवर्ड और डेथ ऑफ़ बर्थ के साथ लॉगिन हो जाइये
इसके बाद आपको quick लिंक्स के ऑप्शन पर जाना होगा
लिंक आधार को सेलेक्ट करे
अपने पैन और आधार नंबर को लिखे हुए चेकबॉक्स पर क्लिक करे
कैप्चा टाइप कर आप अब आसानी से पैन और आधार को लिंक कर सकते है