ऑनलाइन गेम में जीतें हुए पैसो पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स।

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इन दिनों बच्चे हो या बड़े सभी के बीच ऑनलाइन गेमिंग खेलते नज़र आ जाते है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज़ पिछले कुछ समय से काफी तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ तक की अब लोग इसे बतौर प्रोफेशन भी अपना रहे है। इसके जरिए होने वाली कमाई भी लोगो को भाती है। ऑनलाइन कई गेम्स जैसे हॉर्स रेस , लाटरी अदि लोगो जितने पर प्राइज मनी देते है जो लोगो के बीच मुख्य आकर्षण का कारण है।

बजट 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाली कमाई पर भी टीडीएस कटौती के प्रवधान लाया गया है जिसके अंतर्गत अब ऑनलाइन गेमिंग में जीती गई राशि पर भी टैक्स देना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स

बजट 2023-24 में ऑनलाइन खेलों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए दो नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. इसमें वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी कर लगाना और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करना शामिल है।

कुल मूल्य में जीती गई शुद्ध राशि पर कर लगाया जाएगा. पिछले समय कर विभाग को जानकारी लगी थी कीऑनलाइन खेलों की कुछ कंपनियां जीती जाने वाली राशि को मौजूदा सीमा से कम रखती हैं ताकि वे टीडीएस प्रावधान के दायरे में नहीं आएं इसलिए टीडीएस लगाने के लिए मौजूदा सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया गया।

आयकर अधिनियम की धारा 115बी के तहत देना होगा टैक्स

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में ऑनलाइन रमी आदि खेल को वैध घोषित करके रमी खेलने की अनुमति दी है। ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई इसके आयकर के अंतर्गत होगी। . वित्त अधिनियम 2001 ने स्पष्ट किया कि कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों में एक गेम शो, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर एक मनोरंजन कार्यक्रम शामिल होगा जहां प्रतिभागी पुरस्कार और अन्य समान गेम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।इसे आय माना जाता है।
आयकर अधिनियम की धारा 115बी के अनुसार – जब आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। तो आय पर कर लगाया जाता है। इसमें ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स 30 फीसदी चुकाना होगा। इस पर सरचार्ज के साथ हेल्थ और एजुकेशन सेस भी चुकाना होगा।

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