इस नियम के तहत पता चलेगा कोनसी दवाई है नकली, जानिए डिटेल्स

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आपको बतादें की स्वास्थय मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन को जारी करते हुए ये जानकारी दी है की 1 अगस्त से QR Code की व्यवस्था को जारी कर दिया गया है. बतादें की इस व्यवस्था को नकली दवाईयों के कारोबार को खत्म करने के लिए जारी किया गया है. इसके साथ ही आपको बतादें की DCGI Drugs Control General of India ने सभी दवाईयां बनाने वाली कंपनियों के लिए ये आदेश जारी किया है की वे अपनी दवाईयों पर क्यूआर कोड को जरूर शामिल करें. इसके साथ हीजो भी अपनी इन नियमों को नही मानती है या इनका पालन नही करती है तो वे भारी जुर्माने की अधिकार होगीं. आपको बतादें की सरकार ने ये नियम खास 300 दवाईयों के लिए लागू किया है.

इसके साथ ही आपको जानकारी दें दे की सरकार ने Drugs and Cosmetics Act, 1940 ड्रग्स और काॅस्मैटिक्स एक्ट, 1940 में एक बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहम फार्मा कंपनियों के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है की वे अपनी दवाईयों पर H2/QR कोड लगाना होगा. डीसीजीआई ने सभी फार्मा कंपनियों के लिए इस नियम को लागू करने का आदेश दिया है.

जब भी हम सब दवाईयों को खरीदते है उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए की जो दवाई हम खरीद रहे है क्या वो असली है या नकली. इस बात का पता लगाने के लिए फार्मा कंपनी अपनी दवाईयों पर क्यू आर कोड का विकल्प प्रदान करती है. जिसकी मदद से आप आसानी से इस बात का पता लगा सकते है की कोई दवाई असली है या नही. इसके साथ ही इसकी कोड की मदद से उस दवाई के बारें में पूरी जानकारी भी मिल जाती है. आपको बतादें की सरकार ने लगभग 300 दवाईयों के लिए ही इस नियम को लागू करने की घोषणा की है जिनमें Dolo, Allegra, Meftal और Shelcal का नाम शामिल है.

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