नई दिल्ली : जब भी कही पर भी कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका पीएफ काटा जाता है. पीएफ को लोग अपनी सेविंग के तौर पर देखते हैं. साथ ही ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि जब भी उन्हें इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो वह इस पीएफ वाले पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे. वहीं अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इसमें भी एक अच्छा अमाउंट पीएफ के तौर पर काटा जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद ही पीएफ मिलता है.
वहीं अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो इसमें कटने वाला पीएफ नौकरी छोड़ने के 45 दिनों के बाद दिया जाता है. वहीं अगर आप सरकारी नौकरी में है और रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ के पैसे निकालना चाहते हैं. तो आज इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं वह तरीका, जिससे आप रिटायरमेंट से पहले ही अपने पीएफ के पैसे आसानी से निकाल सकते हैं. इसको निकालने के कुछ नियम होते हैं आईए जानते हैं वह कौनसे नियम है.
जरूरत पड़ने पर निकाले पीएफ का पैसा
दोस्तों अगर आप पीएफ का पैसा शादी संबंधित तैयारी के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको बता दें जितने पैसों की आपको जरूरत हो उतने पैसे ही निकालें. अगर आप ज्यादा अमाउंट निकाल लेंगे तो EPF निकालें गए पैसे दोबारा जमा नहीं होंगे. EPF द्वारा ही हम अपने पैसों से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं.
आपको बता दें, अगर आप शादी संबंधित खरीदारियों के लिए अपना पीएफ निकालना चाहते हैं. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नंबर 31 भरना होगा. इस फॉर्म को भरने के बाद यह फॉर्म आपको अपनी आर्गेनाइजेशन में जमा करना है. इसके बाद अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन यह फॉर्म एक्सेप्ट करती है तो इसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा. यह पैसा आपका डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
शादी के अलावा आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं, प्रॉपर्टी खरीदने, घर खरीदने, पढ़ाई आदि के लिए भी आपके पीएफ को निकाल सकते है. बता दें पैसे निकालने के लिए भी दो शर्तें लागू होती हैं वह शर्तें भी जान लीजिए.
पहली शर्त यह है कि अगर आप पीएफ निकाल रहे हैं, तो वह पीएफ आपकी इनकम से कट रहा हो. दूसरी शर्त यह है कि अगर आप शादी के लिए पीएफ निकाल रहे हैं तो इसका 50% आप निकाल सकते हैं.