नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के एक मंदिर में नाबालिग 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, मंगलवार को शीर्ष अदालत ने आरोपी को 30 साल जेल की सजा सुनाई है और कहा है कि उसका कृत्य बहुत ही भयावह था. पीड़ित लड़की की दादी ने उस व्यक्ति के खिलाफ, जो अपराध के समय 40 साल का था, नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दोषी पीड़िता को एक मंदिर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी के अनुसारसजा सुनाई। हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिकाकर्ता की वर्तमान उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह पहले ही कारावास की सजा काट चुका है.
शीर्ष अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया
सुनवाई करते हुए. शीर्ष अदालत ने उसकी सजा में संशोधन करते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला. यह देखते हुए कि यह घटना पीड़िता को कैसे परेशान कर सकती है, शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी मंदिर में जाने से उस दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बर कार्रवाई की याद आ सकती है जिसके साथ वह पीड़ित हुई थी.
यह ध्यान दिया गया है कि यदि पीड़िता धार्मिक है, तो किसी भी मंदिर की प्रत्येक यात्रा उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बर कृत्य की याद दिला सकती है जिसके साथ वह पीड़ित हुई थी। पीठ ने कहा, इसलिए भी, यह घटना उसे परेशान कर सकती है और उसके भावी वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव डाल सकती है.
हमें याचिकाकर्ता की वर्तमान उम्र और इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि वह पहले ही कारावास की सजा काट चुका है। ऐसे सभी पहलुओं पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि 30 साल की सजा की एक निश्चित अवधि, जिसमें पहले से ही बिताई गई अवधि शामिल होगी.
इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि धारा 376 (2) (i) और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के बावजूद, मुकदमे में POCSO के तहत अपराध के लिए उस व्यक्ति को कोई अलग सजा नहीं दी गई थी. अदालत ने आरोली को मौत की सज़ा सुनाई गई थी।
आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत प्रावधानों के संदर्भ में, जब कम से कम 20 साल की कैद की सजा दी जाती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, तो दोषी को जुर्माने की सजा भी भुगतनी होगी.