पेंडिंग पड़े भारी चालान से पाएं मुक्ति , जानें क्या है तरीका

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Pending Traffic fine Issue:रोज कि भाग दौड़ में हम कब ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं पता भी नहीं चलता है। और हमारा चालान कट जाता है। क्या आपके पास भी पेंडिंग चलान है जिनका आपने भुगतान नहीं किया है तो टेंशन न लें अच्छा अवसर आपके पास है। अब आप अपना वह भारी-भरकम चालान या तो पूरी तरह माफ करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। कल 8 अक्टूबर को दिल्ली में लोक अदालत होने जा रही है। यह सब ट्रैफिक चालान सहित लंबित मामलों को हल करने के बारे में है। आपको बस इन चरणों का पालन करना है।

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अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें फिक्स

  • इसके लिए आपको नोटिस या चालान का इनवॉइस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड करना हैं.
  • अपना चालान माफ कराने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, इसके लिए इस लिंक पर https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat क्लिक करें.
  • लोक अदालत के लिए ऑनलाइन बुकिंग 8 अक्टूबर से 49 घंटे पहले शुरू कर दी गयी है. इसकी पूरी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी.
  • इसके बाद 8 अक्टूबर को नोटिस को अपने साथ कोर्ट लेकर जाएं. ध्यान दें प्रिंटआउट पर लोक अदालत का टाइम और डेट दोनों लिखे होते हैं, इस टाइम के हिसाब से लोक अदालत में पहुंच जाएं.
  • अब आपको इसके बाद कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट को अपना चालान दिखाना है. चालान देखने के बाद मजिस्ट्रेट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.

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