नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार ने राज्य में हुक्का पार्लरों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. विधान सभा में सोमवार को सर्वसम्मति से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (तेलंगाना संशोधन) विधेयक 2024 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. विधेयक को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से विधायी मामलों के मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने पेश किया.
विधेयक पास
विधेयक का संचालन करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह विधेयक हुक्का पार्लरों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने पर राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसरण करता है. छात्रों सहित युवा हुक्का पीने की ओर आकर्षित हो रहे थे.
उन्होंने कहा कि हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है. जहरीले पदार्थों के अलावा, हुक्का धूम्रपान कोयले के उपयोग के कारण युवाओं को कार्सिनोजेन के संपर्क में लाता है. इसके साथ निष्क्रिय धूम्रपान करने वालों पर प्रभाव और सार्वजनिक स्थानों पर इन पार्लरों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी थे. सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति दृढ़ थी और तदनुसार हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया. ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक सभा में पास किया गया है.