Rule Changed: आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि हर एक महीनें में शुरू की तारीख पर नए नियमों को लागू किया जाता है. हाल ही में कल के दिन भी ऐसा ही हुआ है. जहां पर इस बार आम आदमी के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकतरी है. जिसमें महंगाई आ चुकी है. नवंबर की शुरूआत इस साल महंगाई से हुई है. आपको बतादें, तेल कंपनियों ने भी तेल की कीमतों में कुछ इजाफा कर दिया है. जहां पर 19 किलो ग्राम गैस सिलेंडर के दामों में इस बार इजाफा देखनें को मिला है. इसके साथ ही जीएसटी के नियमों में भी कुछ बदलाव देखनें को मिले है. जिन्हें कल से लागू कर दिया गया है. आइए जान लेते है, क्या है ये नए नियम
सबसे पहले आपको बतादें, कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरीके का केाई इजाफा नही किया गया है. यानि 14 किलो ग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी भी पहले जैसे ही बने हुए है. जहां पर 1 नवंबर की तारीख से केवल कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रूपये की बढ़ोतरी देखनें को मिल रही है. आपको बतादें, कि 19 किलो ग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दामों में अब 100 रूपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते है.
इसके साथ ही नवंबर की शुरूआत से हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है. जहां पर एयर टबाईन फ्यूल ATF के दामों में अब गिरावट आ चुकी है. अब ये दाम 1074 रूपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से घटा दिया गया है.
1 नंवबर से बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज की तरफ से भी इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन के टैक्स में कुछ बदलाव के साथ इन्हें बढ़ा दिया गया है. जिसका रिटेल इनवेस्टर्स पर खराब प्रभाव भी देखनें को मिल सकता है.
GST जीएसटी चालान पेश करने में किए गए है बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किए गए है. जहां पर यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस 100 करोड़़ रूपये से ज्यादा का है. तो उसे महज 30 दिनों में ही अपने जीएसटी चालान की साइट पर अपलोड करना होगा.